सीकेवायसी क्या है ?
केंद्रीय केवायसी ग्राहकों के पहचान संबंधी सूचनाओं का एक केंद्रीकृत भंडार है जिसे भारत के प्रतिभूतिकरण और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री (CERSAI) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह वित्तीय संस्थानों के ग्राहक विवरण को सत्यापित करने के लिए एकल एक्सेस प्वाइंट के रूप में कार्य करता है और बार बार किए जाने वाले दस्तावेज़ीकरण और सत्यापन की आवश्यकता को समाप्त करता है।
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सीकेवायसी से लाभ
- केंद्रीय केवाईसी, केवाईसी सत्यापन में लगने वाले समय और लागत में काफी कमीं लाता है।
- यह मौजूदा सीकेवाईसी रिकॉर्ड में कोई बदलाव न होने पर बार बार केवाईसी दस्तावेजों को जमा करने संबंधी आवश्यकता को समाप्त करता है।
- यह केवाईसी रिकॉर्ड का एक केंद्रीकृत भंडार है, इसलिए इसका उपयोग देश भर में सभी वित्तीय उत्पादों के लिए किया जा सकता है।
- सीकेवाईसी वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के क्रम में ग्राहक अनुभव में काफी सुधार लाता है। सीकेवायसी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ग्राहकों की जानकारी तक एक्सेस करने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है, जिससे समग्र दक्षता में सुधार होता है।
सीकेवाईसी प्रक्रिया को कैसे पूरा किया जाता है ?
- सबसे पहले, आपको खाता आधारित संबंध रखने वाली अपनी निकटतम शाखा में जाकर सीकेवाईसी नंबर के जेनरेट करने संबंधी सभी दस्तावेज जमा करना होगा।
- शाखा में दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात इसे वहां के अधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाएगा और सीकेवाईसी रजिस्ट्री पर रिकॉर्ड अपलोड करने हेतु अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
- एक बार सीकेवाईसी रजिस्ट्री पर दस्तावेज के सफलतापूर्वक अपलोड हो जाने के बाद, आपको 14 अंकों का विशिष्ट सीकेवाईसी पहचानकर्ता (identifier) जारी किया जाएगा जिसका उपयोग भविष्य में विभिन्न वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है।
सीकेवाईसी के लिए आवश्यक दस्तावेज.
- केवायसी दस्तावेज.
- पैन/फॉर्म 60 विवरण
- हाल का पासपोर्ट आकार का फोटो
- सीकेवाईसी सहमति फॉर्म
अधिक जानकारी के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की नजदीकी शाखा से संपर्क करें