केंद्रीय पेंशन प्रोसेसिंग केंद्र सीपीपीसी

  • केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी)

    पेंशनर हमारे मूल्यवान एवं सम्माननीय ग्राहक हैं. बैंक उन्हें उत्तम ग्राहक सेवा उपलब्ध करवाने हेतु प्रतिबद्ध है. हम राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को महत्व देते हैं. देश के वरिष्ठ नागरिक होने के नाते, हम उनके बहुमूल्य योगदान को स्वीकार करते हैं. सभी पेंशन भुगतानकर्ता शाखाओं से सभी पेंशनरों को बेहतर एवं शिकायत मुक्त सेवा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से, बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने पूरे भारत में पेंशन के भुगतान को सीपीपीसी में केंद्रीकृत कर दिया है. सीपीपीसी 21 वां तल, बीजीएसएस, गिफ्ट वन टॉवर, गिफ्ट सिटी, गांधी नगर, गुजरात 382355 पर स्थित है

    यह हमारे बैंक से पेंशन आहरित करनेवाले पेंशनरों हेतु पेंशन की गणना करता है. संशोधित मंहगाई भत्ता, मंहगाई भत्ता की बकाया राशि आदि सहित पेंशन भुगतान कर्ता मानदंडों में परिवर्तनों को भी केंद्रीकृत कर दिया गया है. सीपीपीसी में विशेषज्ञ अधिकारियों की टीम के माध्यम से, हम सभी वर्गों के पेंशनरों को पेंशन का समय पर और सही-सही भुगतान और साथ ही साथ पेंशनरों की शिकायतों का निवारण कर रहे हैं

    पेंशनभोगियों की शिकायत निवारण हेतु सीपीपीसी में एक टॉल फ्री हेल्प लाइन नंबर 1800 111 348 भी उपलब्ध करवाया गया है. पेंशनर हमें ई मेल cm.cppc@bankofbaroda.comके माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं

    बैंक ऑफ़ बड़ौदा से पेंशन संवितरण सुविधा प्राप्त करने के लिए आवश्यक विवरण निम्नानुसार है.

    • पेंशन की शुरुआत से पहले पेंशनर का हमारे बैंक में एक बचत बैंक खाता होना चाहिए, बेहतर है कि पति/पत्नी (प्रथम या उत्तरजीवी) के साथ संयुक्त खाता हो
    • पेंशन राशि जमा करने के लिए संबंधित लिंक शाखा के माध्यम से भुगतान कर्ता शाखा को पीपीओ प्रेषित करने संबंधी सूचना पीपीओ जारीकर्ता प्राधिकारियों को दी जानी चाहिए
  • पेंशन की संगणना करने का माध्‍यम

    पेंशन भोगी के निवल पेंशन की संगणना निम्नलिखित को जोड़ कर की जाती है

    • मूल पेंशन
    • महंगाई पेंशन
    • वैयक्तिक पेंशन
    • डीए राहत (सहायता) राशि
    • चिकित्सा भत्ता
    • अन्य भत्ते

    तथा निम्नलिखित की कटौती की जाती है

    • कम्यूटेशन कटौती राशि
    • अधिक भुगतान किया गया पेंशन
    • आयकर राशि

    डीए राहत राशि की गणना निम्नलिखित है

    डीए राहत राशि = [मूल पेंशन + विकलांगता पेंशन (यदि कोई हो) + मात्रा (यदि कोई हो) + महंगाई पेंशन (यदि कोई हो)] * डीए%

  • अन्य महत्वपूर्ण मदें
    • महंगाई पेंशन : पेंशन भोगी जो 31 मार्च 2004 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, 50% महंगाई पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र हैं. कृपया नोट करें कि इस महंगाई पेंशन को छठे वेतन आयोग के संशोधन के बाद समाप्त कर दिया गया है
    • चिकित्सा भत्ता के रूप में रु.1000/- केंद्रीय सिविल सेवा, रक्षा, रेलवे, दूर संचार आदि से संबंधित पेंशनभोगी जो ईसीएचएस/सीजीएचएस योजना के तहत नहीं आते हैं, इसके लिए पात्र हैं
    • कम्यूटेशन राशि की कटौती : हमारा सिस्टम 15 वर्षों के पश्चात स्वतः ही कम्यूटेशन के रूप में कटने वाली किस्त की राशि को पुनः पेंशन राशि में जोड़ देगा. यह सभी पेंशनभोगियों के लिए लागू है.
    • बढ़े हुए पारिवारिक पेंशन की अदायगी पीपीओ में विनिर्दिष्ट तारीख तक ही की जाएगी. विनिर्दिष्ट तारीख के बाद सामान्य पारिवारिक पेंशन स्वतः ही चालू हो जाएगी.
    • बैंक ने रक्षा कर्मियों और पैरा मिलिटरी बलों के लिए सैन्य वेतन पैकेज (MSP) आरंभ किया है. विस्तृत जानकारी के लिए कृपया बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी भी शाखा से संपर्क करें.
  • डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र

    जीवन प्रमाण के रूप में जानी जाने वाली भारत सरकार की पेंशनभोगियों हेतु डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र योजना का उद्देश्य जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित एवं डिजिटाइज़ करना तथा इसे पेंशनभोगियों के लिए बाधारहित और अधिक आसान बनाना है. इस पहल के कारण संवितरण एजेंसी या प्रमाणीकरण प्राधिकारी के समक्ष पेंशनभोगियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति की आवश्यकता अब पुरानी बात हो गई है, जो पेंशनरों के लिए अत्यंत लाभदायी होगी एवं उनकी अनावश्यक आने जाने की समस्याओं को कम करेगी.

    जीवन प्रमाण पत्र पेंशनभोगी के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए आधार प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है. यह सीएससी, बैंक, सरकारी कार्यालयों द्वारा संचालित विभिन्न जीवन प्रमाण केंद्रों के माध्यम से या किसी भी पीसी / मोबाइल / टैबलेट पर क्लाइंट ऐप्लीकेशन का उपयोग करते हुए प्राप्त किया जा सकता है

    अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए यहां क्लिक करें

    DOPPW, in collaboration with UIDAI & MeitY, has launched Face Authentication technology for submission of Digital Life Certificate for enhancing“Ease of Living” of 70 lakhs Central Govt. Pensioners

    DLC through Face Authentication Technology is based on Aadhaar using Android based smartphone.

    For more details, you may visit https://doppw.gov.in/ and refer OM dated 25.09.2023 on Facilitation of Digital Life certificate through Face Authentication for Super Senior Pensioners aged 80 years and above from 1st October every year.

  • हमसे संपर्क करें

    पेंशन संबंधी सभी सवालों/सुझावों/ पूछताछ के लिए:

    पता: मुख्य प्रबंधक
    बैंक ऑफ बड़ौदा केंद्रीय पेंशन प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीपीसी)
    बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज (बीजीएसएस)
    आरएलबीओ, 5वां तल, गिफ्ट वन टावर
    गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात- 382355

    ईमेल आईडी : helpdesk.cppc@bankofbaroda.com

    हेल्प लाइन नंबर : 079-66734653 / 079-66734655

    टोल फ्री हेल्पलाइन : 1800-111-348

    केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की पेंशन सबंधी सभी शिकायतों के लिए, कृपया CPENGRAM पोर्टल [URL – https://pgportal.gov.in/pension/] पर जाएं या कार्य दिवसों के दौरान (सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) टोल फ्री नंबर: 1800-11-1960 पर कॉल करें या care.dppw@nic.in पर ई-मेल भेजें.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  • पेंशन का भुगतान कब किया जाता है ?

    मार्च महीने को छोड़कर जब पेंशन का भुगतान / प्रोसेसिंग प्रति वर्ष अप्रैल माह के पहले कार्यदिवस में किया जाता है, पेंशन का भुगतान / प्रोसेसिंग माह के अंतिम 4 कार्य दिवसों में पूरा किया जाता है.

  • कम्यूटेशन कब पुन: स्‍थापित किया जाता है ?

    कम्यूटेशन राशि के भुगतान की तिथि से 15 वर्ष पूरा होने के बाद कम्यूटेशन पुन: स्‍थापित किया जाता है.

  • वृद्धावस्था लाभ (पूर्ण आयु मात्रा) क्या है ?

    वृद्ध पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को उपलब्ध आयुसंबंधी पेंशन / पारिवारिक पेंशन की राशि मात्रा निम्‍नानुसार है 


    पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनभोगी की आयु  पेंशन की अतिरिक्त राशि 
    80 से 85 वर्ष  संशोधित मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 20%
    85 से 90 वर्ष  संशोधित मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 30%
    90 से 95 वर्ष  संशोधित मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 40%
    95 से 100 वर्ष  संशोधित मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 50%
    100 वर्ष या अधिक  संशोधित मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 100%
  • मुझे जमा की गई पेंशन का विवरण कहां मिल सकता है ?

    पेंशनभोगी उस आधार शाखा से जहां पेंशनभोगी का खाता है, पेंशन पर्ची प्राप्‍त करके जमा की गई पेंशन का विवरण प्राप्त कर सकते हैं. पेंशन के लिए पंजीकृत पेंशनभोगियों के ई-मेल आईडी पर भी पेंशन पर्ची भेजी जाती है. हमारे पास पंजीकृत मोबाइल नंबर पर हर महीने पेंशन ब्रेकअप वाला एसएमएस भेजा जाता है. इसके अलावा पेंशनभोगी पेंशन सारथी, पेंशनभोगियों के लिए समर्पित वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं और घर पर आसानी से पेंशन संबंधी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. पेंशन सारथी के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारे पेज को देखें : https://www.bankofbaroda.in/personal-banking/other-services/pension-saarthi

  • निवेश संबंधी घोषणापत्र कहां प्रस्‍तुत करें ?

    वित्तीय वर्ष की शुरुआत अर्थात प्रति वर्ष अप्रैल माह से पेंशन भुगतान करने वाली शाखा में निवेश संबंधी घोषणापत्र प्रस्तुत की जानी है.

  • मैं पेंशन पर कटौती किए गए आयकर के लिए अपना फॉर्म 16 कैसे प्राप्त कर सकता हूं?

    पेंशन भुगतान करने वाली शाखा से फॉर्म 16 पार्ट ए और पार्ट बी प्राप्त किया जा सकता है.

  • मैं अपना जीवन प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त कर सकता हूं ?

    जीवन प्रमाण पत्र प्रति वर्ष नवंबर माह में जमा करना होता है. पेंशनभोगी हमारी किसी भी बैंक शाखा में जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. पेंशनभोगी भारत सरकार के जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से भी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) जमा कर सकते हैं.

  • मैं अपनी पेंशन से संबंधित शिकायत कैसे दर्ज कर सकता हूं ?

    पेंशन सारथी, जो पेंशनरों के लिए समर्पित एक वेब पोर्टल है, के माध्यम से पेंशनभोगी अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं. पेंशन सारथी के माध्यम से दर्ज शिकायतों का 48 घंटों में निपटान किया जाता है. पेंशन सारथी के बारे में अधिक जानने के लिए, कृपया हमारे पेज को देखें: https://www.bankofbaroda.in/personal-banking/other-services/pension-saarthi

  • पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ?

    पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए दावेदार को आधार शाखा में निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे 

    • पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए दावाकर्ता का आवेदन 
    • मृत पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र 
    • पीपीओ की प्रति 
    • दावाकर्ता के पासबुक की प्रति 
    • पहचान और जन्म तिथि के लिए दावाकर्ता का केवाईसी 
    • दावाकर्ता से वचनपत्र 
    • दावाकर्ता का जीवन प्रमाण पत्र 
    • दावाकर्ता का गैर-रोजगार प्रमाणपत्र
    • दावाकर्ता का गैर/पुनर्विवाह प्रमाण पत्र
    • दावाकर्ता का आय प्रमाण पत्र
  • पीपीओ पर आश्रित विवरण उपलब्ध न होने पर पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए किससे संपर्क किया जाए ?

    यदि पीपीओ पर पारिवारिक पेंशनभोगी का विवरण उपलब्ध न होने पर दावेदार को परिवार के दावेदार के संबंध में नया पीपीओ जारी करने के लिए अपनी सेवानिवृत्ति वाले कार्यालय से संपर्क करना होगा.

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