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कैपिटल गेन खाता योजना, 1988 : विशेषताएं

जमाराशि की अवधि

टीडी 121 के लिए /

टीडी 122 के लिए /

टीडी 144 के लिए /

न्‍यूनतम – 12 माह  

न्‍यूनतम – 12 माह

न्‍यूनतम – 7 दिन

अधिकतम – 36 माह

अधिकतम – 36 माह

अधिकतम – 364 दिन

मूल आस्ति के हस्तांतरण की तारीख से 2 से 3 वर्ष से अधिक न हो जो कि निम्‍नानुसार है :–

अधिकतम 24 माह – यदि कैपिटल गेन अनुच्‍छेद 54, 54 बी, 54 एफ के अधीन है. (जमाकर्ता द्वारा फॉर्म ए में की गई घोषणा के अनुसार)

अधिकतम 36 माह – यदि कैपिटल गेन अनुच्‍छेद 54, 54 डी, 54 एफ, 54 जी तथा 54 जीबी के अधीन है. (जमाकर्ता द्वारा फॉर्म ए में की गई घोषणा के अनुसार) /

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  • पूंजीगत लाभ खाता योजना क्या है ?

    आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54 (एफ) के अनुसार दिनांक 1.4.1988 से किसी भी संपत्ति की बिक्री से प्राप्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ वैसी राशि है जो संपत्ति की बिक्री से प्राप्त होती है. सरकार द्वारा एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान किसी विशिष्ट परिसंपत्तियों पर प्राप्त होने वाले पूंजीगत लाभ की राशि के कर-मुक्त पुनर्निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है. कभी-कभी निर्धारित समय सीमा के पश्चात रिटर्न दाखिल करने वाले निवेशक वैसे लाभ और छूटों से चूक न जाएं, इसलिए उन्हें इस राशि को पुनर्निवेश करने पर पूंजीगत लाभ प्राप्त होने की गारंटी होती है. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 और 54 एफ द्वारा दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को कराधान से बचाती है.

  • कैपिटल गेन खाते में कौन से ग्राहक अपनी धनराशि जमा कर सकते हैं ?

    कोई भी व्यक्ति/फर्म/व्यक्तियों/कंपनी/एचयूएफ आदि का संगठन, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 54, 54बी, 54डी, 54एफ और 54जी के प्रावधानों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहता है, कैपिटल गेन खाता योजना 1988 में अपनी धनराशि जमा कर सकता है.

  • आप अपना कैपिटल गेन खाता कहां खोल सकते हैं ?

    सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाएं (ग्रामीण शाखाओं को छोड़कर) इस योजना के तहत जमा स्वीकार करने हेतु अधिकृत हैं.

  • आप अपना कैपिटल गेन खाता कैसे खोल सकते हैं ?

    पूंजीगत लाभ खाते इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ अधिकृत शाखाओं में जाकर खोले जा सकते हैं

  • हम पूंजीगत लाभ खाते में कब तक पैसा रख सकते हैं ?

    इसकी अवधि मूल संपत्ति के हस्तांतरण की तारीख से 2 से 3 वर्षों से अधिक नहीं हो सकती है जिससे संबंधित विवरण नीचे दर्शाया गया है :
    अधिकतम 24 महीने - यदि पूंजीगत लाभ धारा 54, 54 बी, 54 एफ के अंतर्गत है (जमाकर्ता द्वारा "फॉर्म" ए में की गई घोषणा के अनुसार)
    अधिकतम 36 महीने - यदि पूंजीगत लाभ धारा 54, 54 डी, 54 एफ, 54 जी और 54 जीबी (जमाकर्ता द्वारा "फॉर्म" ए में की गई घोषणा के अनुसार) के तहत है.

  • मुझे कैपिटल गेन खाता योजना में कितना निवेश करना चाहिए ?

    कैपिटल गेन खाते योजना (सीजीएएस) में निवेश की कोई ऊपरी सीमा नहीं है.

  • पूंजीगत लाभ बॉन्ड (कैपिटल गेन बॉन्ड) के लिए लॉक-इन अवधि क्या है?

    खाते में धनराशि जमा होने के 2 वर्षों के भीतर जमाकर्ता के अपने निवास के लिए मकान की खरीद के उद्देश्य से रकम की निकासी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है. इस राशि का उपयोग 2 वर्षों की अवधि के भीतर न किए जाने पर पूंजीगत संपत्ति की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ उस वर्ष में कर के अधीन होगा जिस दौरान यह लाभ अर्जित किया गया था.

  • आप पूंजीगत लाभ खाता योजना से कैसे निकासी करते हैं ?

    कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से फंड निकालने के लिए फॉर्म सी को पूरा करना अनिवार्य है. इस धनराशि का उपयोग इसकी निकासी के बाद 60 दिनों के अंदर किया जाना चाहिए. यह राशि तत्काल दुबारा खाता में जमा नहीं की जा सकती है. फॉर्म डी का उपयोग करते हुए इस राशि की दूसरी निकासी के लिए आवेदन करें. आहरण की राशि रू. 25,000 से अधिक होने पर इसका भुगतान केवल वैसे व्यक्ति जिसे जमाकर्ता भुगतान करना चाहता है के पक्ष में क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर चेक द्वारा किया जाना चाहिए. यदि सावधि जमा खाते से निकासी करना आवश्यक हो तो जमाकर्ता को पहले बचत खाते में परिवर्तन के लिए अनुरोध करना अनिवार्य है.

  • क्या पूंजीगत लाभ खाते में ब्याज कर योग्य है?

    ब्याज का भुगतान प्रचलित आयकर अधिनियम के अनुसार स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के अधीन है.

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